गालीबाज कालीचरण पुलिस ने लिया रिमांड पर . समर्थक भी पहुंचे कोर्ट लगाए..

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी और नाथूराम गोडसे को प्रणाम करने वाले कालीचरण महाराज को पुलिस ने गुरुवार की सुबह मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस कालीचरण को लेकर देर शाम रायपुर पहुंची और उसे न्यायाधीश चेतना ठाकुर की अदालत में पेश किया गया। एक घंटे की सुनवाई के बाद कालीचरण महाराज को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कालीचरण को 1 जनवरी को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कालीचरण की पेशी को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट परिसर में पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कोर्ट के बाहर कालीचरण के समर्थकों ने जय श्रीराम के नारे भी लगाए।

कोर्ट में पेश करने से पहले रायपुर पुलिस ने कालीचरण की मेडिकल जांच करवाई। बीपी, शुगर सामान्य था। कालीचरण की कोरोना जांच भी कराई गई, जो निगेटिव आई है। जांच के दौरान कालीचरण महराज ने किसी भी तरह कोई बीमारी होने से इनकार किया। इसके बाद पुलिस कालीचरण को लेकर जिला न्यायालय पहुंची। कालीचरण को न्यायाधीश चेतना ठाकुर की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के अंदर कालीचरण के वकीलों ने उनका पक्ष रखा और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पुलिस ने पूछताछ के लिए कालीचरण को रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई तो वहीं कालीचरण के वकीलों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई कुछ मामलों को बतौर नजीर पेश करते हुए पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया। वकीलों ने कालीचरण की जमानत अर्जी भी लगाई जिस पर सुनवाई अब एक जनवरी को होगी।

कोर्ट के बाहर जयश्रीराम व गोडसे जिंदाबाद के लगे नारे
मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को रायपुर लाए जाने की सूचना के बाद कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 300 सौ से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती कोर्ट परिसर में की गई थी। पुलिस विभाग के डीएसपी रैंक के अफसर सहित कई थानों के इंचार्ज भी मौके पर मौजूद रहे। कालीचरण को जब कोर्ट के अंदर ले जाया गया तो बड़ी संख्या में लोग कोर्ट के अंदर जाने लगे, जिसे पुलिस ने रोक दिया। कोर्ट परिसर के बाहर कालीचरण के समर्थन में जयश्री राम और गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगे।

रायपुर में अपराध दर्ज होने के बाद फरार था कालीचरण
रायपुर में महात्मा गांधी पर अपशब्द कहने को लेकर रायपुर पुलिस ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम व प्रमोद दुबे की शिकायत पर कालीचरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है। अपराध दर्ज होने के बाद से कालीचरण फरार हो गया था। एसपी ने आधा दर्जन टीमें बनाकर कालीचरण को गिरफ्तार करने अलग-अलग राज्यों में भेजा था।

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