सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के दिए निर्देश..

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने, कोरोना अस्पताल सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रत्येक राज्य सरकार को अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।

आपको बता दें कि बीते 27 नवंबर को गुजरात के राजकोट में एक कोविड-19 अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें पांच कोरोना मरीज की मौत हो गई थी। बताया गया था है कि कोविड-19 अस्पताल के आईसीयू में यह आग लगी थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी का कहना था कि अस्पताल से अन्य तीस कोरोना मरीजों का रेस्क्यू किया गया। बाद में उनमें से और दो मरीजों की मौत हो गई।

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