वक्फ एक्ट पर कानूनी जंग की शुरुआत, सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई, 70 से अधिक याचिकाएं दायर
नई दिल्ली:
वक्फ एक्ट को लेकर देश में एक बड़ी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज से इस मामले पर सुनवाई शुरू हो रही है, जिसमें वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। विरोध में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि यह कानून न केवल पक्षपातपूर्ण है बल्कि संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
क्या है मामला?
वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वह देशभर में लाखों करोड़ की संपत्तियों पर मालिकाना हक जताता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिना किसी ठोस आधार के निजी या सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ घोषित कर देना एकतरफा और अन्यायपूर्ण है।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें:
वक्फ एक्ट धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के खिलाफ है।
यह एक्ट ट्रांसपेरेंसी और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
वक्फ बोर्ड को जांच के बिना संपत्तियों पर अधिकार देने की प्रक्रिया असंवैधानिक है।
सरकार और वक्फ बोर्ड का पक्ष:
सरकार और वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों की रक्षा के लिए है, और इसकी आवश्यकता ऐतिहासिक कारणों से पड़ी थी।
अगली सुनवाई की तारीख:
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब माँगे हैं और मामले की अगली सुनवाई कुछ दिनों में तय की जाएगी।
यह मामला आने वाले दिनों में न केवल कानूनी, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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