महाराष्ट्र में अलग जाति-धर्म में शादी करने वालों के लिए सेफ हाउस और ….

अंतरजातीय और अंतरधार्मिक जोड़ों पर हमलों की खबरों से महारष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला। इस फैसले का सीधा फायदा उन लोगो को होगा जो एक अलग जाती धर्म में शादी करते है। गृह विभाग ऐसे कपल को सुरक्षा देगा। इतना ही नहीं उनके रहने की व्यवस्था भी करेगा। इसके लिए गृह विभाग महाराष्ट्र में सेफ हाउस बनाएगा। इसे लेकर बकायदा महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।शक्तिवाहिनी बनाम केंद्र सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और इस पर फैसला आया। इसके साथ ही 9 दिसंबर 2024 को अंकुरकुमार दुबे की दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए।

सभी शेहरो और जिलों में बनेगे विशेष प्रकोष्ट
गृह विभाग ने इस फैसल पर जानकारी देते हुए बताया की अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी शेहरो और जिलों में विशेष प्रकोष्ट बनाये जायगे। साथ ही इन प्रकोष्ठ का गठन पुलिस आयुक्तों और पुलिस पुलिस की अध्यक्षता बम किया जायगा

हेल्पलाइन नंबर भी जारी
इन विशेष प्रकोष्ट के प्रमुखों और उनके सदस्यों के नाम आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे ताकि हर कोई इन्हें कहीं से भी बैठकर देख सके। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 112 भी जारी किया गया है। इस नंबर के माध्यम से सेल को जो भी सूचना मिलेगी, उसे गुप्त रखा जाएगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट को जाएगी रिपोर्ट
जिला कलेक्टर और जिला स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी की ये जिम्मेदारी होगी की वेबसाइट पर प्रासंगिक जानकारी पोस्ट करें। जोड़ों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर राज्य सरकार को अपडेट करना पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों, कलेक्टरों और अधीक्षकों की जिम्मेदारी होगी।

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