बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को शहडोल जिला न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 20 मई 2025 को सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। यह नोटिस प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान दिए गए उनके एक विवादास्पद बयान के संबंध में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा” ।
इस बयान के खिलाफ शहडोल अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार तिवारी ने 4 फरवरी को सोहगपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर, उन्होंने 3 मार्च को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शहडोल के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए धीरेंद्र शास्त्री को नोटिस जारी किया है ।
यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आयोजनों की अनिवार्यता को लेकर महत्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है। अदालत में आगामी सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट होगा कि इस बयान को संविधान के अनुरूप माना जाता है या नहीं।