नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर बना पंप सील….

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मसूरी में नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर खड़े किए गए ओम फिलिंग स्टेशन की एनओसी जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने तमाम जांच रिपोर्ट व संस्तुति के बाद निरस्त कर दी है। अब जल्द ही जिला प्रशासन पंप को सील करेगा। 

जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, मसूरी में किंक्रिग में नगर पालिका की भूमि थी। आरोपित सुनील कुमार गोयल व अन्य ने कूटरचना कर भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली थी। एसआइटी व जिला प्रशासन की जांच के बाद मामले में कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। वहीं, नगर पालिका प्रशासन ने अपनी भूमि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की और जिलाधिकारी को पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त करने की संस्तुति भेजी थी। जिलाधिकारी का कहना है कि सरकारी भूमि पर संचालित किए जा रहे भारत पेट्रोलियम के पंप का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लिहाजा, तत्काल प्रभाव से एनओसी निरस्त कर दी गई है। यह जानकारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के कार्यकारी प्रबंधक (रिटेल) को भी भेज दी गई है। अब जिला प्रशासन पंप को सील करेगा। इसके लिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह उपजिलाधिकारी मसूरी से समन्वय बनाकर कार्रवाई करें।

पालिका अध्यक्ष के खिलाफ दायर याचिका निरस्त

पालिका की भूमि पर कब्जा कर पेट्रोल पंप का निर्माण करने के आरोपित सुनील कुमार गोयल की याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। उन्होंने याचिका में कोर्ट से नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। चुनाव के दौरान झूठा शपथपत्र दायर किया है। कोर्ट ने पाया कि अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रार्थना पत्र तय समय के बाद दाखिल किया गया है।

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