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तेल के दाम कम होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को बड़ा झटका- नहीं होगा….

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा बीते कई सालों से उठ रही है. सरकार के मंत्रियों ने इसको लेकर बयान भी दिया है. सरकार का कहना है कि इसका अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल ही करेगी. लेकिन अब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि अभी क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नैचुरल गैस को जीएसटी के दायरे लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी की कीमत कम होने की आस लगाए लोगों को झटका लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जीएसटी के तहत कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन (एटीएफ) और प्राकृतिक गैस लाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का सवाल है, इस विषय को जीएसटी की शुरूआत के समय खुला रखा गया था।

इसमें कहा गया था कि जीएसटी परिषद में राज्य और केंद्र मिलकर तय कर सकते हैं कि इसे कब इसके दायरे में लाना है। गौरतलब है कि कई विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में आते तो इनके दाम बेहद कम हो जाते।

बता दें 1 जुलाई, 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया था, तो कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था।  केंद्र सरकार उन पर उत्पाद शुल्क लगाती रही, जबकि राज्य सरकारें वैट वसूलती हैं। उत्पाद शुल्क के साथ-साथ वैट में बढ़ोतरी होती गई। वहीं वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने पेट्रोल और डीजल को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दिया है, यही वजह है कि इन्हें जीएसटी के तहत लाने की मांग उठ रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “फिलहाल, कच्चे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।” उन्होंने कहा कि कानून यह बताता है कि जीएसटी परिषद पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में ला सकता है। उन्होंने कहा कि काउंसिल एक समुचित समय पर इन पेट्रोलियम उत्पादों को को शामिल करने पर विचार कर सकती है लेकिन उससे पहले वह उससे होने वाले राजस्व के असर सहित विभिन्न सबंद्ध मुद्दों को भी ध्यान में रखेगी।

उन्होंने कहा कि परिषद इन पांच पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल करने के मुद्दे पर विचार कर सकती है, जो कि राजस्व निहितार्थ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है। जीएसटी में तेल उत्पादों को शामिल करने से न केवल कंपनियों को कर लगाने में मदद मिलेगी जो उन्होंने इनपुट पर भुगतान की बल्कि देश में ईंधन पर कराधान में एकरूपता लाएगी। सीतारमण ने हाल के हफ्तों में जीएसटी के तहत ईंधन को शामिल करने की बात की है और साथ ही केंद्र और राज्यों से खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ उपभोक्ताओं को कर में कटौती करने के लिए एक संयुक्त प्रयास करने की बात कही है।

पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 19.98 से 32.9 रुपये हो गया

अनुपूरक सवालों जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को डीजल और पेट्रोल के दाम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे पेट्रो उत्पादों पर टैक्स कम करें उसके बाद केंद्र इस मुद्दे पर फैसला करेगा।  ठाकुर ने कहा कि एक साल पहले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 19.98 रुपये प्रति लीटर था और अब 32.9 रुपये है। इसी तरह डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.83 रुपये से बढ़ाकर 31.8 रुपये कर दिया गया है। 

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