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बांका लोकसभा से जवाहर कुमार झा का नामांकन रद्द मामले में पटना हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद

बांका। पटना उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका संख्या 2/ 2024 के संबंध में कार्यवाही के उपरांत शनिवार को एक अद्यतन जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता जवाहर कुमार झा बनाम उत्तरदाताओं में श्री गिरिधारी यादव एवं श्री अंशुल कुमार – रिटर्निंग ऑफिसर भी शामिल हैं। ज्ञात हो यह याचिका बांका के जवाहर कुमार झा द्वारा दर्ज करवाया गया था जब उनकी उम्मीदवारी के नामांकन को गलत बताकर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रद्द कर दिया गया था।

ताजे कार्यवाही के दौरान उत्तरदाता श्री गिरिधारी यादव और श्री जय प्रकाश यादव के लिए अधिवक्ता उपस्थित थे और उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट सह जिला रिटर्निंग अधिकारी अंशुल कुमार समेत अन्य सात उत्तरदाता के संबंध में, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की जाए, तबतक प्रक्रिया सर्वर की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

इस मुकदमे के याचिकाकर्ता जवाहर कुमार झा लोकसभा चुनाव 2024 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बांका लोकसभा क्षेत्र से लड़ने वाले थे। उन्होंने उम्मीदवारी हेतु अपना नामांकन करवाया था। उनके नामांकन को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट सह जिला रिटर्नीन्ग अधिकारी अंशुल कुमार ने गलत बताते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इसके एवज में जवाहर झा ने चुनाव याचिका दायर किया जिसपर पटना उच्च न्यायालय कड़ा रुख अपना रहा है।

माननीय न्यायालय पर मुझे भरोसा है, लोकतंत्र की जीत होगी : जवाहर झा

मामले को लेकर याचिकाकर्ता जवाहर झा ने कहा है कि पटना हाई कोर्ट पर मुझे पूर्ण भरोसा है। लोकतंत्र की जीत होगी। बांका की जीत होगी।

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