एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित! जानें पूरा मामला…..

राकांपा नेता मोहम्मद फैजल पीपी को बुधवार को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में बुलेटिन भी जारी किया है। इसमें बताया गया है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई केरल उच्च न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज करने के बाद का गई है।

लोकसभा सचिवालय ने बुलेटिन में बताया कि केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैज़ल पी.पी. को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि उनकी सदस्यता सजा सुनाए जाने वाले दिन यानी 11 जनवरी से अयोग्य मानी जाएगी। गौरतलब है कि फैजल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। यह दूसरी बार है कि फैजल को लोकसभा की सदस्यता अयोग्य ठहराया गया है।

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