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नवाब मलिक को सुप्रीम रहता! 17 महीने बाद शीर्ष अदालत ने दी जमानत…

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई. नवाब मलिक फरवरी 2022 में गिरफ्तार होने के बाद से जेल में हैं. वह 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे.

दरअसल, मलिक ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बंबई हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं. हम मेडिकल शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं.”

बता दें कि ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था. एनसीपी नेता न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान में मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

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