यूपी में आज हो सकता है निकाय चुनाव का ऐलान! चुनाव को लेकर नई याचिका भी दाखिल सुनवाई कल….

निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश समेत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। कोर्ट 10 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को याची के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ में याचिका दाखिल करते हुए इस पर जल्दी सुनवाई किए जाने का आग्रह किया।

मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा नगर पंचायत सीट आरक्षित होने को लेकर यह याचिका सुहैल खां ने अधिवक्ता शरद पाठक के माध्यम से कोर्ट में दी। याची के अधिवक्ता ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम में पहले पुराने नियम के तहत राज्य स्तर पर सीटों का आरक्षण तय करने का नियम था। अब अध्यादेश संख्या -3 के माध्यम से नियम संशोधित कर नए नियम के तहत मंडल व जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह पूरी तरह से कानून की मंशा के खिलाफ है।

याचिका में उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इसमें ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। सिर्फ पुराने आंकड़ों को ही नए स्वरूप में पेश किया गया जो उचित नहीं है। याचिकाकर्ता ने निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण अध्यादेश के साथ ही आयोग की रिपोर्ट को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है।

निकाय चुनाव: महापौर उम्मीदवार को देनी होगी 12 हजार रुपये जमानत राशि
नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एवं जमानत राशि की सूचना जारी कर दी गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बाबत पत्र भेज दिया गया है। महापौर पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र का मूल्य एक हजार रुपये, जमानत राशि 12000 रुपये, पार्षद के लिए मूल्य 400 रुपये एवं जमानत राशि 2500 रुपये तय की गई है।

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