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इंग्लैंड में किया प्यार, दुबई में साजिश, शाहजहांपुर में कत्ल ।लव मैरिज की पूरी कहानी

बहुचर्चित सुखजीत सिंह हत्याकांड में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी और उसके प्रेमी गुरुप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

आपको बता दें रमनदीप कौर ने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ इंग्लैंड में शाहजहांपुर के सुखजीत सिंह से प्रेम विवाह किया। उसके दो बच्चे हुए।

इस दौरान उसे पाठ के दोस्त मिट्ठू से प्यार हो गया। वजह जो भी रही हो दुबई निवासी इस दोस्त के साथ मिलकर उसने पति की हत्या की साजिश डाली

बच्चों और पति के साथ बंडा के बसंतापुर पहुंची। वहीं प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया।

जानकारी के अनुसार, बहुचर्चित सुखजीत सिंह हत्याकांड में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर को फांसी और उसके प्रेमी गुरुप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने पर डीजीपी से विवेचक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ एक सप्ताह में कार्रवाई की अनुशंसा की।

वहीं गुरुप्रीत उर्फ मिट्ठू के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उसके परिवार की जिम्मेदारी वह उठाता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे कम से कम सजा दी जाए।

हालांकि अदालत ने सारे तर्क मानने से इन्कार कर दिया। रमनदीप और मिट्ठू के अधिवक्ता और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश वैश्य ने कहा कि वह अब उच्च न्यायालय में अपील करेंगे

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