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विवादो में रहने वाले खान सर पर लगा 5 लाख का जुर्माना…….लगा बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने का आरोप….

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने खान स्टडी ग्रुप पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है।

यह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन पर मुख्य आयुक्त निधि खरे और अनुपम मिश्रा ने लिया।

दरअसल, हर साल संघ लोकसेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आने के बाद विभिन्न कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों को अपना विद्यार्थी बताते हुए विज्ञापन जारी करते हैं।

ये संस्थान उम्मीदवारों के पाठ्यक्रमों और उनके शुल्क का जिक्र नहीं करते हैं। इस बार सीसीपीए ने ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी किया था, जिसमें खान सर भी शामिल थे।

उन्होंने दावा किया था कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए चयनित 933 में 682 उनके विद्यार्थी हैं।

उन्होंने प्रथम पांच उम्मीदवारों के केएसजी से होने का दावा किया। जांच में पता चला, विज्ञापनों में सफल उम्मीदवारों के चुने पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई।

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