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केरल सरकार ने वापस लिया सोशल मीडिया पर पाबंदी वाला अध्यादेश, जानें वजह..

केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर बढ़ते विवाद के बीच विजयन सरकार ने यू टर्न ले लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी वाले अध्यादेश को फिलहाल लागू नहीं करने की बात कही है. सीएम पिनरई विजयन ने सफाई देते हुए कहा कि केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश की घोषणा के बाद से अलग-अलग लोगों के कई सारे सुझाव आए हैं.

केरल सीएम ने कहा कि खासकर उन लोगों ने इस कानून को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिन्होंने प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एलडीएफ का साथ दिया. ऐसे हालात में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे. आगे की जो भी विस्तृत चर्चा होगी वो सदन में चर्चा की जाएगी और सभी दलों की राय जानने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा.

इससे पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बढ़ते विवाद को लेकर कहा था कि केरल पुलिस एक्ट संशोधन अध्यादेश पर फिर से विचार किया जाएगा.  

बता दें, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को सीपीएम की अगुआई वाली एलडीएफ सरकार के केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी थी. इस अध्यादेश के तहत सोशल मीडिया पर ‘अपमानजनक’ पोस्ट करने की स्थिति में शख्स को तीन साल की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा ता प्रावधान तय किया गया था.

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