कैराना: नाहिद हसन के जेल जाने से सपा ने बदला टिकट ,विधायक के निजी सचिव ने बताया ये सब अफवाह….

उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा फेरबदल कर दिया है। पार्टी ने नाहिद हसन की जगह उनकी बहन इकरा को टिकट दिया। बता दें कि कैराना से सपा विधायक और गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी की वजह से सपा ने यह फेरबदल किया है।वही पर जब एक्सप्रेस न्यूज़ भारत ने विधायक नाहिद हसन के निजी सचिव से बात की तो उन्होंने इस टिकेट बदलने के पूरे प्रकरण को अफवाह बताते हुए खारिज़ कर दिया है,

दरआसल नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और सपा में जुबानी जंग छिड़ी गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया था कि कैराना सीट से हसन के किसी रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बता दें कि अदालत से समन जारी होने पर शनिवार को नाहिद हसन कल अदालत में सरेंडर करने गए थे लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गैंगस्टर के पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने नाहिद हसन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर पिछले साल यह केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इन हालात में नाहिद हसन चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए सपा ने फौरन प्रत्याशी बदलने का फैसला कर लिया। लेकिन कैराना में चूंकि नाहिद हसन ही सपा के जिताऊ प्रत्याशी माने जाते हैं, इसलिए सपा नेतृत्व ने उनकी बहन इकरा को टिकट दिया।

हालांकि इकरा के लिए बुढ़ाना सीट से टिकट की मांग परिवार ने पहले ही कर रखी थी लेकिन बुढ़ाना से सपा किसी और को ला रही है। इसलिए इकरा को बुढ़ाना सीट के लिए मना कर दिया गया। बहरहाल, नाहिद की गिरफ्तारी से अब इकरा के विधानसभा में जाने का रास्ता साफ हो गया है।

नाहिद हसन पर दर्ज हैं इतने मुकदमे

  • वर्ष-2012 में सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र में चुनावी उड़नदस्ता आरओ प्रभारी अरविद प्रताप सिंह ने नाहिद हसन व रिजवान के खिलाफ 26 जनवरी 2012 को 107-116 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की थी।
  • 19 मार्च 2014 को दारोगा धर्मपाल सिंह ने गढ़ीपुख्ता थाने में धारा आइपीसी 188 के तहत नाहिद हसन आदि समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह मामला जनसभा करने से संबंधित था।
  • वर्ष-2013 में तीन जुलाई को सकौती क्षेत्र के लेखपाल विनोद कुमार ने आइपीसी धारा 147,148, 353, 332, 364, 395, 504, 506 के तहत कैराना कोतवाली में दर्ज कराया था।
  • 8 फरवरी वर्ष 2016 में आइपीसी धारा 147, 342, 504, 506 व 65, 66-ए आइटी एक्ट के तहत नोएडा निवासी मुकेश कुमार बजरंगी चौधरी ने मामला दर्ज कराया था।
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