कुत्ता पालना है तो पड़ोसी से लेना होगा सर्टिफिकेट! लागू होगा ये नियम

कुत्ता पालने को लेकर गाइडलाइन बनी

अब पड़ोसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होगा

उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा में कुत्ता पालना अब आसान नहीं होगा. कुत्ता पालने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा. इसके साथ ही पड़ोसी से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने कुत्ता पालने के लिए बनाई नियमावली में कई नए नियम शामिल किए है. आगरा नगर निगम भी धाराओं को लागू करने का विचार बना चुकी है.

आगरा के नगर आयुक्त निखिल फुंडे का कहना है कि नियमावली लागू होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी. नए नियम की जानकारी के बाद पेट लवर्स में नाराजगी है. पेट लवर्स मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना तो फिर भी ठीक है लेकिन पड़ोसी की एनओसी लेने की प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसे बदला जाना चाहिए.

डॉग एंड कैट हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ. संजीव नेहरू ने भी पड़ोसियों की एनओसी लेने के नियम पर आपत्ति उठाई है. उनका कहना है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, जिन पेट लवर्स को पड़ोसियों की एनओसी नहीं मिलेगी वह पेट नहीं पाल पाएंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की नई नियमावली के अनुसार पेट पालने के लिए पड़ोसी की एनओसी लेनी पड़ेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुत्ता पालने वालों के साफ-सफाई को लेकर सख्त हिदायत दी है. सीएम के आदेश के बाद कुत्ता पालने वालों ने कहा कि हम तो अपने तरीके से इसका रख रखाव और पोटी घर के अंदर करा लेंगे लेकिन उन आवारा कुत्तों का क्या? जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती है. उनके आड़ में हमे टारगेट बनाया जा रहा है.

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