- UK- देश की बड़ी ख़बर-नैनीताल हाईकोर्ट का बहुत बड़ा आदेश-
- CM त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर CBI जांच के आदेश…
- कोर्ट के आदेश के बाद,मुख्यमंत्री फंसे…विपक्ष को मिला मौका…
- त्रिवेंद्र सिंह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं….
देहरादून
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट ने सीबीआई को FIR दर्ज कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे करप्शन के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है।
हाई कोर्ट ने यह आदेश पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करते हुए दिया। शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं।
पत्रकार पर दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए आरोपों की जांच का आदेश
यह आदेश उमेश शर्मा की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने अदालत से देहरादून में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की थी। एफआईआर में कहा गया था कि पत्रकार ने सोशल के जरिए मुख्यमंत्री रावत का नाम पैसों के लेन-देन में घसीटते हुए उनकी छवि खराब की।

कोर्ट ने कहा, राज्य के हित में है सच का सामने आना
कोर्ट ने पत्रकार की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इनकी जांच होना और सच का सामने आना जरूरी है। यह राज्य के हित में ही होगा कि सभी तरह के संदेह खत्म हों। इसलिए कोर्ट का मानना है कि सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए।