बांका लोक सभा में नामांकन रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, प्रतिवादियों को 3 मार्च तक जवाब देने का आदेश……….

अब न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ सुनेगी मामला

मेरा नामांकन रद्द करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन था, सच्चाई की जीत होगी : जवाहर झा

बांका लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रहे जवाहर कुमार झा की चुनावी याचिका 2/2024 को लेकर पटना हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अब यह मामला न्यायमूर्ति संदीप कुमार की पीठ को सौंपा गया है। अदालत ने प्रतिवादियों को 3 मार्च 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में श्री झा का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बाद में पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को चुनावी याचिका के रूप में उचित मंच पर ले जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

मामले की पृष्ठभूमि

2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जवाहर कुमार झा सहित नौ अन्य उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन पत्रों में त्रुटियाँ और तकनीकी खामियाँ इसकी वजह थीं। झा ने इसे “लोकतंत्र की हत्या” करार देते हुए कानूनी लड़ाई शुरू की थी।

अब हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 निर्धारित की है। इसके बाद मामले में अगली सुनवाई की जाएगी, जिससे यह तय होगा कि चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी या नहीं।

यह मामला सिर्फ एक उम्मीदवार की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की एक बड़ी कानूनी परीक्षा भी बन चुका है। अब सबकी नजरें पटना हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

जवाहर झा ने कहा :-

“मेरा नामांकन रद्द करना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन था। मैंने शुरु से ही न्याय की लड़ाई लड़ी है और अब पटना हाईकोर्ट में इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनवाई हो रही है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि सच्चाई की जीत होगी। यह सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हर उस उम्मीदवार का मामला है, जिसे बिना उचित कारण चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। मैं अंतिम क्षण तक अपनी लड़ाई जारी रखूंगा।”

मनोरंजन प्रसाद, ब्यूरो चीफ, बांका

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