Home / News / बरेली नमाज़ विवाद में हाईकोर्ट सख्त—निजी संपत्ति में इबादत के लिए अनुमति जरूरी नहीं DM SSP भी तलब….

बरेली नमाज़ विवाद में हाईकोर्ट सख्त—निजी संपत्ति में इबादत के लिए अनुमति जरूरी नहीं DM SSP भी तलब….

बरेली: निजी घर में नमाज पढ़ने से जुड़े विवाद के मामले में Allahabad High Court ने बरेली के डीएम और एसएसपी को तलब किया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्या को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

यह मामला बरेली के मोहम्मदगंज गांव के निवासी हसीन खान के घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से जुड़ा है। 16 जनवरी 2026 को उनके घर में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 12 लोगों का चालान किया था। इसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट में पहुंचा।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति में धार्मिक पूजा-पाठ या नमाज पढ़ने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

कोर्ट ने हसीन खान की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं और वे जहां भी जाएं, सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहें।

साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि हसीन खान या उनकी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो पहली नजर में उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की मानी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।

Tagged:
[post-views]
Share
Now