बता दें बीते दिनो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है।
गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है।गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की राह भी मुश्किल हो गई है
जानिए किस मामले में मिली राहुल गांधी को सजा—–
अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को किस केस में सजा सुनाई गई. उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चला क्यों
आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि सूरत की अदालत में चार सालों तक कानूनी जिरह हुई। दरअसल, 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की चुनावी रैली में विवादित बयान दिया था। रैली कर्नाटक के कोलार में थी और उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. गुजरात के बीजेपी नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के बयान के खिलाफ केस कर दिया। केस मानहानि का था और सूरत की कोर्ट में किया गया था।
क्या लड़ पायेगे राहुल गांधी 2024 का चुनाव—
राहुल गांधी गुजरात… हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकते हैं. राहुल के लिए अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता भी खुल गया है।
वही राहुल गांधी अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को दोषी करार देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देता है। तो उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो सकती है. साथ ही राहुल के 2024 में चुनाव लड़ने की राह भी खुल जाएगी।
सजा के दौरान क्या कहा गुजरात हाईकोर्ट ने—-
गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका करते हुए कहा कि वे अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।
निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है। ये बस एक अपवाद है जिसका सहारा रेयर केस में लिया जाना चाहिए।
गुजरात हाईकोर्ट ने वीर सावरकर के पोते की ओर से दर्ज कराए गए मामले का भी जिक्र किया और कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सजा पर रोक नहीं लगी तो ये राहुल के साथ अन्याय नहीं होगा। उनकी ओर से दोषी करार दिए जाने पर रोक के लिए कोई उचित आधार नहीं दिया गया है।