उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है कोरोनावायरस संक्रमण से निजात मिलने के तुरंत बाद राज्य सरकार पंचायत चुनाव करवाएगी लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो हुए हैं। मसलन उत्तर प्रदेश सरकार हरियाणा की तर्ज पर दो बच्चों का प्रतिबंध लागू कर रही है ।मतलब अब वह लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिनके बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा है इसके अलावा महिलाओं को पंचायत चुनाव के प्रति और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए भी राज्य सरकार विचार कर रही है।
इससे जुड़े कहीं फैसलो पर खबर
लखनऊ-पंचायत चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर
पंचायत चुनावों की उम्मीदवारी को लेकर बदलाव करेगी योगी सरकार
2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक- सूत्र
जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार करेगी बड़ा फैसला – सूत्र
2 अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे -सूत्र
उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी होगी तय -सूत्र
महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8 वीं पास होगी योग्यता – सूत्र
12 वीं पास उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव -सूत्र
जिला पंचायत के लिए महिला – आरक्षित वर्ग को 10 वीं पास होना जरूरी
क्षेत्र पंचायत के लिए भी न्यूनतम 10 वीं पास जरूरी -सूत्र
पंचायतीराज एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव ला सकती है सरकार
अगले सत्र में पेश होगा पंचायतीराज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक
पंचायत चुनाव से पहले नया कानून लागू करेगी योगी सरकार -सूत्र
कोरोना के चलते तय समय पर पूरी नहीं हुई है चुनाव की तैयारियां
अब पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल में होंगे -सूत्र
पहले दिसंबर 2020 में प्रस्तावित थे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव