चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश: मतदान में दो घंटे हुई देरी तो स्थगित मानी जाएगी वोटिंग प्रक्रिया

बिहार में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाले मतदान के दौरान वैसे मतदान केंद्र जहां दो घंटे तक मतदान प्रक्रिया किसी कारण नही हो पाती है। मगर मतदान की वहां मतदान प्रक्रिया स्थगित मानी जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी. ने पटना, दरभंगा और तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। राज्य में 22 अक्टूबर को विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों के लिए अलग-अलग मतदान होगा। 

बता दें कि चुनाव आयोग ने ऐसे मतदान केंद्रों पर जहां दो घंटे तक मतदान प्रक्रिया शुरू नही हो पायी हो, वहां मतदान स्थगित करने और पुनर्मतदान की अनुशंसा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी और चुनाव प्रेक्षक को जिम्मेदारी सौंपी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी को डायरी में किस अवधि में किस कारण से मतदान बाधित हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी।

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