सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाइयों पर कड़ी टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया कि एजेंसी अपनी सीमाएं पार कर रही है। यह टिप्पणी विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के खिलाफ ED द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर की गई। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए ED की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी और एजेंसी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ED की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी ने अपनी सीमाएं पार कर दी हैं।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को भी खारिज किया था, जिसमें चंडीगढ़ में शराब दुकानों के आवंटन पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना उचित कारण के अंतरिम आदेश जारी किया था और उसे उचित कारणों के साथ फिर से विचार करने का निर्देश दिया।