दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने यासीन मलिक पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोपहर 3.30 बजे यासीन मलिक की सजा का ऐलान किया जाएगा। मलिक को अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड, जबकि न्यूनतम सजा के तौर पर उम्र कैद सुनाई जा सकती है।
यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पहले पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख मलिक ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में सभी आरोप स्वीकार कर लिए थे, जिनमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत आरोप भी शामिल हैं। यासीन मलिक ने जम्मू-कश्मीर में आतंक को बढ़ाया। साथ ही वो कश्मीरी हिंदुओं को बम-बारूद और बंदूक के दम डराता रहा है।
यासीन मलिक पर आतंकी घटनाओं से जुड़ने और कश्मीर घाटी में माहौल खराब करने की साजिश रचने का दोष सिद्ध हुआ है। मलिक पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) की धारा 16 (आतंकी गतिविधि), धारा 17 (आतंकी फंडिंग), धारा 18 (आतंकी गतिविधि की साजिश) और धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) सहित आईपीसी की धारा 120-B (आपराधिक साजिश) और 124-A (राजद्रोह) के तहत केस दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को दोषी करार दिया था और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने को कहा था, ताकि उस पर लगाए जा सकने वाले जुर्माने को निर्धारित किया जा सके।