पलामू में डीसी के आदेश को किया निरस्त झारखंड हाई कोर्ट ने डीसी की रोक हटाई पलामू में होगी धीरेंद्र शास्त्री की कथा सजेगा दरबार…..

बताते चलें, पलामू में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार की कथा होगी। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम पर जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक को आज हाई कोर्ट ने हटा दिया है। कथा आयोजन समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा गया था कि यह कार्यक्रम रैयती जमीन पर होना है।

झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम पर जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक को हटा दिया है। यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच प्रस्तावित है। हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि धार्मिक आयोजन को रोक नहीं सकते। हालांकि कथा आयोजन समिति को सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था खुद करनी होगी। दरअसल हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने यह आदेश दिया।

पलामू के उपायुक्त (डीसी) ने कार्यक्रम की आयोजक संस्था की ओर से प्रशासनिक अनुमति के लिए दिए गए आवेदन को बीते 10 जनवरी को कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था। उपायुक्त ने इसके पहले दिसंबर में प्रस्तावित कार्यक्रम की भी प्रशासनिक अनुमति रद्द कर दी थी।

इजाजत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट पहुंची आयोजन समिति
इस पर आयोजन समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दायर याचिका में कहा गया था कि यह कार्यक्रम रैयती जमीन पर होना है। इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति मिल चुकी है। कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को डिटेल एक्शन प्लान भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उपायुक्त ने कानून व्यवस्था की समस्या बताते हुए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उपायुक्त के आदेश को गलत ठहराते हुए आयोजन की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि आयोजन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, एंबुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट आदि की समुचित व्यवस्था हो। इन व्यवस्थाओं से संबंधित एक्शन प्लान समिति पलामू के उपायुक्त को देगी और उपायुक्त इसे संज्ञान में ले कंसीडर करेंगे।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिन्हा (रांची)

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