पोषाहार गबन के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई सजा


बखरी/बेगूसराय/गुरुवार को बखरी व्यवहार न्यायालय के फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार पासवान ने बखरी थाना कांड संख्या 93/05 की सुनवाई करते हुए अभियुक्त प्रधानाध्यापक गुणानंद झा को धारा 409,467 आईपीसी में सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को एक साल साधारण कारावास एवं तीन हजार रूपैया जुर्माना की सजा दी। तीन हजार रूपैया जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की बात कही है। बताते चलें कि इस वाद के सूचक बखरी के तत्कालीन बीडीओ गुलाब हसन ने उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय जयलख शकरपुरा के प्रधानाध्यापक एवं तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढो़ली निवासी स्व रामजी झा के पुत्र गुणानंद झा के विरुद्ध पोषाहार में अनियमितता तथा गलत आंकड़ा प्रस्तुत कर राशि गबन करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था।वाद में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी शर्मा प्रवीण कुमार रामरतन ने कुल तीन गवाहों की गवाही न्यायालय में करायें। न्यायालय द्वारा 18 वर्ष बाद अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।

रिपोर्ट- चंद्रकीशोर पासवान

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