कांग्रेस सांसद को मद्रास हाई से झटका, 7 करोड़ की संपत्ति छुपाने को लेकर होगा केस..

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम के खिलाफ 7 करोड़ रुपये की आय का खुलासा न करने के कारण उनपर आयकर का मामला बनता है। चिदंबरम दंपति द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार ने यह आदेश दिया।

यह मामला साल 2015 में कार्ति द्वारा 6.38 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम द्वारा 1.35 करोड़ रुपये की आमदनी की कथित रूप से घोषणा नहीं करने से संबंधित है। आयकर विभाग के अनुसार कार्ति और उनकी पत्नी को मुत्तूकडू में जमीन बेचने से नकद राशि मिली थी, लेकिन उन्होंने आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं दी थी। बता दें कि कार्ति चिदंबरम साल 2019 में शिवगंगा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

चेन्नई स्थित आयकर विभाग के उप निदेशक ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 12 सितंबर, 2018 को आर्थिक अपराधों के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत मे आयकर कानून की धारा 276 (1) और 277 के तहत अपराध के लिए शिकायत दायर की थी। अदालत ने कहा, “शिकायत दर्ज करने का आधार,” केवल आयकर विभाग के उप निदेशक द्वारा राय का गठन है।

Share
Now