चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामला : अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, जानें….

चंडीगढ़: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। मसीह पर आरोप है कि उन्होंने बैलेट पेपर अवैध होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में झूठा बयान दिया था। इस पर शीर्ष अदालत ने क्रिमिनल कार्रवाई का नोटिस जारी किया था। मसीह की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि मसीह ने बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने पहले के हलफनामे को वापस ले लिया है। 19 फरवरी को जो बयान मसीह ने दिया था, वह अवसाद में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख तय कर दी है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था। 20 फरवरी को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने AAP-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया था।

मसीह के शपथपत्र में क्या
मसीह ने कहा कि वह पहले दिया हलफनामा वापस लेंगे, जिसमें कहा गया था कि वह अवसाद और बैचेनी से गुजर रहे थे और इसमें उन्होंने मतपत्रों में छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने हलफनामे में कहा था, ’31 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया की एक कथित वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लीक हो गई थी। इसके बाद, प्रतिवादी (मसीह) को सोशल मीडिया के साथ ही राजनीतिक दलों के सदस्यों की लगातार आलोचना और टीका-टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इससे प्रतिवादी एवं उनके परिजन अत्यधिक मानसिक तनाव में आ गए।’

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