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इमरान खान को बड़ी राहत : सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी ! 1घंटे के अंदर…..

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चीफ इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार (11 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई. इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया.

कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि कोर्ट में भय का माहौल बनाया गया. कोर्ट ने एनएबी से पूछा है कि कोर्ट से कैसे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है ?

सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि कोर्ट से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं. एनएबी (NAB) ने कोर्ट का अपमान किया है. वहीं शाम करीब 4 बजे सुप्रीम कोर्ट ने एक घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश करने को कहा. इसके साथ ही चीफ जस्टिस बंदियाल ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि इमरान खान के आगमन पर राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट में न आएं.

‘गिरफ्तारी से पहले अनुमति लेनी चाहिए’

इमरान खान की गिरफ्तारी मामले पर कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया है तो उसे गिरफ्तार करने का क्या अर्थ है? इस तरह तो भविष्य में न्याय के लिए कोई भी खुद को न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं समझेगा. चीफ जस्टिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गिरफ्तारी से पहले रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी चाहिए थी.

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