वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद में आज वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को निरस्त कर दिया है। 33 साल से लंबित इस मसले पर वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग खारिज कर दी है।
हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फुट का शिवलिंग मौजूद है और परिसर के शेष स्थल की खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने खुदाई का विरोध किया है। यह मामला 1991 में सोमनाथ व्यास द्वारा दाखिल किए गए वाद से जुड़ा है।