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वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों और संपत्ति बदलावों पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 7 दिन में जवाब देने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों और उसकी संपत्तियों में किसी भी तरह के बदलाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह याचिका वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया है कि वक्फ अधिनियम संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रबंधन और उस पर सरकारी नियंत्रण के तरीके पर सवाल उठते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक वक्फ बोर्ड से संबंधित किसी भी नई नियुक्ति या संपत्ति में बदलाव नहीं किया जाए। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई जल्द तय करेगी।

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