बाबा रामदेव की बढ़ी मुश्किलें, कोरोनिल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ….

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा को लेकर कथित झूठे दावे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कोरोनिल दवाई को लेकर कथित झूठे दावे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. जिसके बाद बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2022 में होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर से कहा कि आपके मुवक्किल ने एलोपैथी और अस्पतालों का मजाक उड़ाया. कोर्ट ने कहा कि याचिका निश्चित रूप से सुनवाई योग्य है. आप आरोपों से इनकार कर रहे हैं, आप जवाब दाखिल कीजिए. तब नय्यर ने कहा कि केस की मेरिट पर कोई राय मत बनाइए क्योंकि मीडिया में इसकी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग हो रही है. कोर्ट ने केवल नोटिस जारी करने पर दलीलें सुनी हैं.

कोर्ट ने 25 अक्टूबर को कहा था कि लाभ कमाना ना तो अनुचित है और ना ही गैरकानूनी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अखिल सिब्बल ने कहा था कि बाबा रामदेव ने अपने व्यावसायिक फायदे के लिए कोरोनिल टैबलेट के बारे में प्रचार किया कि वो कोरोना की दवाई है. तब कोर्ट ने कहा था कि आप व्यावसायिक लाभ में मत जाइए. हर व्यक्ति लाभ कमाता है. आप यह बताइए कि गलत कहां हुआ है.

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