दुधारा। थाना दुधारा क्षेत्र के पचदेऊरा रजगन पुरवा निवासी मोo असरफ पुत्र खातिर जमा, जैनब पुत्र मोo असरफ, मोo अजहर पुत्र मोo असरफ, मोo असाद पुत्र मोo असरफ के विरुद्ध 83 सीआरपीसी थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुoअoसo 08/2024 धारा 406,420,504,506,34 भादवि की विवेचना दुधारा थाने पर तैनात उoनिo के द्वारा की जा रही थी। अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगणों के गिरफ्तारी हेतु उसके मकान एव अन्य स्थानों पर बार बार दबिश देने के बावजूद अभियुक्तगण उपरोक्त ना तो गिरफ्तार हुए ना ही माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। अभियुक्तगण अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे हैं। जिसमें आज 28/08/2024 को माननीय न्यायालय सिविल जज (जूoडिo) जेoएम जनपद संतकबीरनगर के आदेशा अनुपालन में उoनिo मय हमराही कर्मचारीगण के आदेश 16/08/2024 के अनुपालन में ग्राम पचदेउरा टोला रजगनपुर अभियुक्त के घर पहुंचा। अभियुक्त असरफ के घर पर उसकी मां नैकुलनिशा पत्नी स्व खातिर जमा थी। गांव के ग्राम प्रधान पति संदीप कुमार गुप्ता, सईद अहमद, नुरुलहुदा भी मौके पर मौजुद रहे। सभी लोगो की मौजूदगी में माo न्यायालय के आदेश को पढ़कर,
सुनाकर, दिखाकर अभियुक्तगण उपरोक्त के घर की निजी चल संपत्ति की कुर्की की नियमानुसार कार्यवाही शुरू की गई। जबकि अभियुक्तगण की मां मौजूद थीं। जिसकी वजह से महिलाओं की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुर्की की कार्यवाही की गई। उo निo राजेश कुमार दूबे ने बताया कि अभियुक्तगण के घर से लगभग 65000 से 70000 हजार के सामान को अभियुक्तगण के पड़ोसी सईद अहमद पुत्र स्व अब्दुल सकूर को सुपुर्द कर दिया गया।
