अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गोस्वामी समेत सभी आरोपियों की अंतरिम जमानत को मिली मंजूरी..

उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, आत्महत्या के लिये उकसाने के 2018 के मामले में अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अन्य आरोपियों की जमानत को भी मंजूरी दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाये और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा. न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय है.

शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही हैं. अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुये पीठ ने कहा, ‘‘हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसा मामला है जिसमें उच्च न्यायालय जमानत नहीं दे रहे हैं और वे लोगों की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं.’’

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