सहारनपुर पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते पोक्सो एक्ट के आरोपी को कठोरतम सजा..

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को .08 वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

दिनांक 30.06.16 को वादी थाना नांगल जनपद सहारनपुर की नाबालिग लडकी कोअभियुक्त संन्दीप पुत्र इकराम नि0 पठौडी बक्काल थाना नांगल जनपद सहारनपुर के द्वारा बहला फुसलाकर यौन शोषण की सूचना पर मु0अ0स0 174/16 धारा 363.366.376 भादवि व .3/.4 पोक्सों एक्ट में थाना .नांगल पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 115/16 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-13 स0पुर में विचाराधीन था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मांनेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-13 स0पुर द्वारा आज दिनांक 21.01.22 को अभियुक्त संन्दीप पुत्र इकराम को मु0अ0स0 174/16 धारा 363.366.376 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 08वर्ष का कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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