दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के लाइसेंस होंगे रद्द, जानें-क्या होगा असर?

परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में ऐसे सभी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा जो 10 साल पूरे कर चुके हैं या पूरे कर रहे हैं. 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों के लिए देश में कहीं भी एनओसी जारी की जा सकती है.

दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी. इसके बाद सरकार की ओर से एक एनओसी जारी किया जाएगा, जिसके बाद वाहन मालिक दूसरे राज्यों में उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. एनजीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. 

परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में ऐसे सभी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा जो 10 साल पूरे कर चुके हैं या पूरे कर रहे हैं. 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों के लिए देश में कहीं भी एनओसी जारी की जा सकती है. हालांकि, यह इस शर्त के अधीन होगा कि उन स्थानों के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, जहां दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिबंध का आदेश है. 

आदेश में कहा गया है कि मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प भी होगा यदि वे उनका उपयोग जारी रखना चाहते हैं. उन्हें ऐसे वाहनों को विभाग की ओर से चयनित एजेंसियों के जरिए इलेक्ट्रिक किट लगाना होगा. अन्य सभी मामलों में 10 साल से अधिक पुराने (डीजल) और 15 साल पुराने (पेट्रोल) वाहनों को स्क्रैप करना एकमात्रा रास्ता होगा. परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की टीम ऐसे वाहनों को जब्त कर अधिकृत वेंडरों द्वारा स्क्रैपिंग के लिए भेज रही है.

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