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आर्यन खान को आज भी बेल नहीं अब होगी…

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बाकी सुनवाई अब 27 अक्टूबर को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कल 2:30 बजे के बाद का समय दिया है। कोर्ट में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख चुके हैं। उनके बाद अमित देसाई अरबाज मर्चेंट की जमानत के पक्ष में दलीले रख रहे थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको कितना वक्त लगेगा। अमित देसाई ने जवाब दिया 45 मिनट, वहीं एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह ने 45 मिनट का वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने आगे की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी।

चैट के आधार पर जेल में रखना गलत
आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जिरह की। रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला, न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है। आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं मिला है और उन्हें 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि चैट में क्या है ये साबित होना बाकी है। इनका केस से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बिनाह पर किसी को 20 दिन जेल में नहीं रखा जा सकता।

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