जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी गुरमीत राम रहीम ने मांगी 21 दिन की इमरजेंसी पैरोल- यह बनाया बहाना…

  • दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने बीमार मां का हवाला देते हुए 21 दिन की पैरोल मांगी है।
  • जेल प्रशासन ने पैरोल देने के लिए पुलिस से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मांगी है।
  • पुलिस प्रशासन ही सुरक्षा कारणों को देखते हुए फैसला लेगा।
  • पैरोल के लिए गुरमीत पहले भी कई बार प्रयास कर चुका है,
  • लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते जेल से बाहर जाने की मंशा पूरी नहीं हुई है

हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सुनारिया जेल में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए ‘इमरजेंसी पैरोल’ मांगी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राम रहीम (53) अपनी दो महिला शिष्यों के बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल के कारावास की सजा काट रहा है। पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। उसने अपनी मां की बीमारी के संबंध में जेल अधिकारियों के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए हैं।

जेल अधिकारियों ने कहा कि डेरा प्रमुख ने अपनी बीमार मां नसीब कौर के मिलने के लिए 21 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी है।

सुनारिया जेल के अधीक्षक सुनील सांगवान ने फोन पर को बताया कि इमरजेंसी पैरोल की अर्जी दाखिल किए जाने के बाद हमने इस संबंध में हरियाणा पुलिस को पत्र लिखकर उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है।

जेल अधिकारियों ने डेरा प्रमुख की मां की बीमारी से संबंधित दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिए हैं। सूत्रों ने कहा कि पैरोल की अर्जी पर फैसला लिए जाने से पहले मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था के पहलू पर विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि डेरा प्रमुख को अक्टूबर 2020 में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी। 

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