UP Panchayat Chunav: हाईकोर्ट ने दिया योगी सरकार को झटका- साल 2015 को आधार मानकर लागू होगा आरक्षण….

  • यूपी में आगामी पंचायत चुनाव के लिए रिजर्व सीट पॉलिसी को लेकर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है.
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी.
  • लखनऊ बेंच ने इस पर अपना रुख साफ करते हुए 2015 को आधार साल मानकर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करना का निर्देश दिया है.
  • वहीं अब पंचायत चुनाव के लिए सरकार को 10 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं.

Uttar Pradesh लखनऊ: यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रुख साफ़ कर दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में साल 2015 को आधार मानकर आरक्षण प्रणाली को लागू कर चुनाव कराने के निर्देश दिये है।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि सरकार से आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) में थोड़ी देरी हो सकती है। वहीं चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के निर्देश भी दिए है। जबकि 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने का भी निर्देश दिया है।

बता दें कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। अजय कुमार की पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया था।

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