UP पंचायत चुनाव 2021: जाने कितनी राशि खर्च कर पाएंगे प्रधान उम्मीदवार…

लखनऊ :जल्द ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 होने वाला है. जिसके लिए अभी से गाइडलाइंस भी आ चुकी है. साथ ही यूपी पंचायत चुनाव में नामांकन और चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए भी राशि को तय कर दिया गई. भाले ही इस बार कोरोना महामारी के कारण लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो या महगाई बढ़ी हो, लेकिन उसका असर पंचायत चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है. इस बार के पंचायत चुनाव में पिछली बार की तरह ही नामांकन और चुनाव खर्च को सामना रखा गया है. 

नामांकन पत्र खरीदने की राशि 

यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार ग्राम प्रधान को नामांकन पत्र 300 रुपए में खरीदने होंगे. इसी तरह जिला पंचायत के उम्मीदवार को 500 रुपए में नामांकन पत्र खरीदना होगा. साथ ही चुनाव के लिए नामांकन पत्र को ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवार को 150 और क्षेत्र पंचायत सदस्य उम्मीदवार को 300 रुपए में खरीदना होगा. 

जमानत राशि में कोई कमी नहीं 

पिछली बार की तरह ही इस बार भी पंचायत चुनाव में जमानत राशि पिछली बार की तरह ही रखी गई है. वहीं इस चुनाव में निर्वाचन आयोग को सबसे अधिक लाभ जमानत राशि से ही होती है. वही इस बार के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान को जमानत राशि के तौर पर 2000 रुपए देने होंगे. साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य प्रतिनिधि को 500 रुपए तो क्षेत्र पंचायत सदस्य उम्मीदवार को 2000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी. वही सबसे अधिक जमानत राशि जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार को 4000 रुपए जमा करने होंगे. 

प्रचार प्रसार की राशि 

नामांकन और जमानत राशि की तरह ही प्रचार प्रसार की राशि को भी जस का तस रखा गया है. जिसके तहत ग्राम पंचायत प्रतिनिधि केवल 75 हजार रुपए की धन राशि तक ही खर्च करने की छूट दी गई है. इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी 75 हजार रुपए खर्च करने की छूट दी गई है. वहीं ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवार केवल 10 हजार रुपए ही चुनाव में खर्च कर सकते है. साथ ही जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार सिर्फ डेढ़ लाख रुपए ही खर्च कर सकते है.

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