विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों को, कंटेनमेंट जोन के बाहर फेज में फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के छात्रों के साथ इंस्टिट्यूट दोबारा खोले जाएंगे. दिशानिर्देशों के अनुसार, एक समय पर परिसर में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, कुल छात्र संख्याआधे से अधिक नहीं होनी चाहिए. UGC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डीटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हैं जिसे डाउनलोड कर पूरी जानकारी देखी जा सकती है.
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर यूनिवर्सिटी को कॉलेज को दोबारा से खोलने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.
COVID19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर देश भर के उच्च संस्थान और स्कूल 16 मार्च से बंद हैं. पिछले महीने गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय लेने की अनुमति दी थी. उदाहरण के लिए, पंजाब सरकार ने 16 नवंबर से दीपावाली के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने की घोषणा की है. अन्य राज्य भी एक एक कर शैक्षिक संस्थानों को दोबारा खोलने का आदेश दे रहे हैं