उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित मदीना मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह आगे के आदेश तक मदीना मस्जिद के खिलाफ कोई भी ध्वंसात्मक कार्रवाई न करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 फरवरी 2025 को कुशीनगर के हाटा इलाके में स्थित मदीना मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर उसके एक हिस्से को गिरा दिया था। प्रशासन का कहना था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना था। हालांकि, मस्जिद प्रबंधन का आरोप है कि प्रशासन ने बिना उचित नोटिस और सुनवाई के यह कार्रवाई की, जो सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है और कहा है कि आगे कोई भी ध्वंसात्मक कार्रवाई बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।