सावधान! यातायात नियमों का उल्लंघन करना रविवार से आपकी जेब भी ढीली कराएगा और सलाखों के पीछे भी पहुंचाएगा। क्योंकि, आज से दिल्ली में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है।
राजधानी में नए मोटर व्हीकल एक्ट का जनरल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि, शनिवार को जीएनसीटी से नोटिफिकेशन नहीं हो पाने के कारण पुलिस रविवार से कोर्ट के ही चालान करेगी। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त एनएस बुंदेला ने बताया कि इन चालान को खुद कोर्ट में जाकर या ई-चालान कोर्ट के जरिए अदा किया जा सकता है।
नशे में वाहन चलाने पर 10 हजार का चालान
नए नियम के तहत शराब पीकर या अन्य नशा कर वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर भी 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बाकी सभी प्रकार के चालान की राशि को भी पांच से 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जीएनसीटी से नोटिफिकेशन होने के बाद ई-चालान मशीन अपडेट कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशन में चालान करने वाले अधिकारी का रैंक भी बता दिया जाएगा, जिसके बाद उसी रैंक के अधिकारी को चालान करने की अनुमति होगी।
नशे में वाहन चलाने पर पहले 2000 रुपये जुर्माना था, अब 10 हजार रुपये देना होगा।
-रेड लाइट जंप से लेकर बगैर इंडिकेटर दिए मुड़ने जैसे कई कानून तोड़ने पर पर 100 रुपये का जुर्माना लिया जाता था, अब 500 रुपये वसूला जाएगा।
-बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले 500 का चालान था, अब 5000 रुपये देने पड़ेंगे।
-अयोग्यता के बाद ड्राइविंग करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था और अब 10 हजार देना होगा।
-सड़क पर बेवजह दौड़ लगाकर वाहन चलाने पर पहले 500 रुपये और अब 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
-ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 और अब 1000 से 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है।
-मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 1000 के बजाय 5000 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 के बजाय 1000 जुर्माना देना होगा।
-दुपहिया पर तीन लोग चलने पर पहले 100 और अब 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। वहीं, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
-बिना हेल्मेट पहले 100 रुपये और अब 1000 रुपये और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पहले 1000 रुपये अब 2000 जुर्माना कर दिया गया है।