उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने में मिलेगी 50 फीसदी तक छूट ,
बुधवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कईं महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। उत्तराखंड में केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट में भारी भरकम जुर्माने से बड़ी राहत दी गई है।
अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई अपराधों में जुर्माने की दरों को 50 से 75 फीसदी तक कम कर दिया गया है। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ।
बैठक में 16 प्रस्ताव रखे गए, जिसपर 15 को मंजूरी मिल गई। उत्तराखंड जल नीति के आए प्रस्ताव पर विचार किया गया, लेकिन उसे अगली कैबिनेट में दोबारा लाने का निर्णय हुआ। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि परिवहन विभाग ने नए मोटरयान अधिनियम के तहत कंपाउंडिंग शुल्क की दरों का प्रस्ताव रखा, जिसमें संशोधन करते हुए वाहन चालकों को बड़ी राहत दी गई।
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये के स्थान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह नाबालिग के वाहन चलाने पर 5000 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर पहली बार 10000 के स्थान पर 2500 रुपये और दूसरी बार में 5000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है