देहरादून (Bureau Express News) देहरादून में आज त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।
कैबिनेट की बैठक की खास बात यह रही कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों ने बिच्छू घास के रेशों से बनी जैकेट पहनकर बैठक में प्रतिभाग किया।
बुधवार को मंत्रिमंडल ने संशोधन स्टार्टअप नीति पर मुहर लगा दी है। इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप नीति में संशोधन किया है। जिसमें स्टार्टअप के लिए टर्नओवर की सीमा 25 करोड़ से बढ़ा कर 100 करोड़ कर दी गई। वहीं, 10 साल पुरानी कंपनी भी स्टार्टअप में पंजीकरण कराने के लिए पात्र होगी।
केंद्र से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप अब प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ पा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने यह शर्ते रखी है कि बाहरी राज्यों के स्टार्टअप को 50 प्रतिशत रोजगार उत्तराखंड के लोगों को देना होगा। इसके साथ ही राज्य स्टार्टअप काउंसिल में पंजीकरण करना होगा।
आपको बता दें कि इससे पहले सात साल पुरानी कंपनी ही स्टार्टअप के लिए पात्र थी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 52 और केंद्र ने उत्तराखंड के 157 स्टार्टअप को मान्यता दी है।
प्रदेश सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप को ‘ए’ श्रेणी के जिलों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए मासिक भत्ता दिया जाता है। जिसमें सामान्य वर्ग को 10 हजार, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग वर्ग को 15 हजार (प्रति स्टार्ट अप) मासिक भत्ता मिल रहा है।
इसके साथ ही नए उत्पाद की मार्केटिंग के लिए सामान्य वर्ग के स्टार्ट अप को 5 लाख और एससी, एसटी व महिला वर्ग को 7.5 लाख तक की सहायता सरकार देगी। एमएसएमई नीति के अनुसार स्टांप ड्यूटी में छूट भी मिलेगी।
स्टार्ट अप उद्यमी की ओर से प्रदेश के भीतर ही माल की आपूर्ति करने पर एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों को तीन साल की अवधि तक संचालन एवं प्रबंधन खर्च के रूप में दो लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा। स्टार्ट अप पॉलिसी अधिसूचना जारी होने के सात साल तक लागू रहेगी।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
- 2019 तक टीईटी पास कर चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति मिलेगी
- उत्तराखंड विश्व विद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी
- कुल सचिव,उप सचिव के नियुक्ति के लिए में किया जिक नियमावली में बदलाव
- भारतीय वन अधिनियम 1927 में संसोधन के लिए बनी कमेटी
- हरक सिंह रावत के नेतृव में कमेटी का गठन
- उपनल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सर्विस चार्ज किया गया खत्म
- वैट से जमा होने वाले सेस के लिए लिए खुलेगा खाता
- उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टि को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना. योजना के तहत 500 करोड़ का बजट 5 साल के लिए रखा गया
- आपदा न्यूनीकरण के कर्मचारियों का डीडीएमसी में 25 कर्मचारियों को विलय किया गया.
- व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियम में बदलाव, 10 प्रतिशत की जगह 30 प्रतिशत कर्मचारियों पर बनेगी यूनियन
- आयुष चिकित्सकों को मिलेगा एनपीए का लाभ, 4 जनवरी 2017 से मिलेगा लाभ बढ़े हुए एनपीए का लाभ
- प्रदेश में स्टोन क्रेशर के लिए नीति, 5 साल की जगह 10 साल के लिए मिलेगा स्टोन क्रेशर का लाइसेंस. स्टोन क्रेसर के लिए दुगनी की गई थी
- नदी के किनारे से 3 किलोमीटर दूर लगेंगे स्टोन क्रेसर, पुराने स्टोन क्रेसर के लिए रिन्यू होने पर होंगे किलोमीटर की दूरी तय, धार्मिक शैक्षणिक संस्थान आबादी वाले क्षेत्रों से भी 3 किलोमीटर की दूरी तय
- 20 लाख मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर का शुल्क तय, पहाड़ी क्षेत्रों में 10 लाख शुल्क तय किया गया
- उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी धारा 61 में संशोधन जैविक कृषि विधेयक को कैबिनेट की मिली मंजूरी
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद जैविक विधेयक को विधान सभा मे पास करायेगी सरकार, पहले चरण में 8 ब्लॉको को जैविक खेती के लिए घोषित करेगी सरकार, रासायनिक खाद और कीटनाशक पर होगा प्रतिबंध
- नर्सरी एक्ट को भी त्रिवेंद्र कैबिनेट की मंजूरी, नर्सरी एक्ट को भी विधान सभा से पास कराएगी सरकार
- सुरक्षित भवन तकनीकी पर काम करने वाले राजमिस्त्री की 350 से 500 मजदूरी प्रतिदिन बढाई गयी
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कमेटी का गठन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने में आ रही अड़चनो को दूर करने के लिए बनी कमेटी