NH-74 घोटाला : पीसीएस अधिकारी डीपी और तीरथ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण राजीव कुमार खुल्बे के न्यायालय में शुक्रवार को एनएच-74 घोटाला प्रकरण की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह और तीरथ पाल सिंह के अधिवक्ता की ओर से दी गई हाजिरी माफी को निरस्त कर दिया। साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी करने के आदेश दिए। जबकि न्यायालय में मौजूद अन्य सभी 22 आरोपियों को संबंधित धाराओं से आरोपित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील कुमार शर्मा न्यायालय में उपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
बता दें कि वर्ष 2014 के एनएच प्रकरण में आयुक्त के निर्देश पर एडीएम की ओर से जांच के बाद नवंबर 2017 में पंतनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच की गई। जांच अधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई जांच के बाद चार एसडीएम, एसएलओ, राजस्व अधिकारी, कर्मी, काश्तकार और बिचौलियों समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संबंधित आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में पेश किए गए।
मामले में न्यायालय में पूर्व में हुई सुनवाई में आरोपियों व उनके 10 से अधिक अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा था, लेकिन जिला जज ने अभियोजन के तर्क के आधार पर डीजीसी को आरोपियों को उनके ऊपर लगे आरोप व धाराओं से अवगत कराने को कहा था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में उपस्थित 22 आरोपियों को उन पर लगी संबंधित धाराओं की जानकारी दी गई। जबकि पीसीएस अफसर डीपी सिंह और तीरथ पाल सिंह के खिलाफ एनबीडब्लू जारी किया गया। डीजीसी सुशील शर्मा ने बताया कि 14 नवबंर को आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।