नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं. कोर्ट ने निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी. वहीं कोर्ट ने कहा है कि नियम के अनुसार वकील दोषियों से मिल सकते हैं. इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को चौथे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज किया था.
दिल्ली सरकार ने दायर की थी याचिका:
दिल्ली सरकार ने दया याचिका खारिज होने के बाद चारों दोषियों की फांसी के लिए चौथा डेथ वारंट जारी करवाने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी. याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है. इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को नोटिस जारी करके बृहस्पतिवार तक जवाब मांगा था.
मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी तारीख होगी:
वहीं अदालत के फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा- मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी तारीख होगी और दोषियों को 20 मार्च को फांसी दे दी जाएगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के तुरंत बाद पवन ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी. इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने दोषियों की फांसी तीसरी बार टाल दी थी.
तीन बार खारिज हो चुका है डेथ वॉरंट:
पहली बार- 22 जनवरी को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी, लेकिन टल गई.
दूसरी बार- 1 फरवरी को फांसी देने का डेथ वॉरंट जारी किया गया, लेकिन फांसी नहीं हुई.
तीसरी बार- 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी, लेकिन दोषी पवन के पास कानूनी विकल्प बचे होने के चलते फांसी टली.