नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि देशभर में मौजूद सभी जेलों में सजा काट रहे कैदी जिनकी सजा 7 साल से कम है उन्हें पैरोल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को 6 हफ्ते के लिए पैरोल देने का कहा है। कोर्ट ने कहा कि जेलों में भीड़ कम करने के इरादे से कहा कि ऐसे कैदियों को पेरोल दिया जा सकता है जिन्हें सात साल तक की सजा हुई है या जिन पर इतनी अवधि की सजा के अपराध के लिए अभियोग निर्धारित हुए हैं।
कोर्ट के इस फैसले के बाद जेलों में मौजूद हजारों कैदियों को पैरोल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकारों को आदेश दिए कि इसे लेकर हाई पॉवर कमेटी का गठन करें। इस समिति में लॉ सेकेट्ररी, राज्य लीगल सर्विस ऑथोरिटी के चैयरमैन, जेल के डीजी को शामिल किया जाए।
समिति यह तय करेगी किन सजा पाएं कैदियों को पैरोल या अन्तरिम ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित केसों का आंकड़ा 400 के पार हो गया है और 8 लोगों की मौत हो चुकी है।