June 5, 2023

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देहरादूनः राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हर दिन 400 मामलों पर समझौता

एक करोड़ रुपये से कम के मामलों में न्याय के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी को राहत दे रहा है। दून में खुली स्थायी लोक अदालत में फरियादी बिना अपील के तथा बिना किसी प्रकार की कोर्ट फीस के अपने केस को आपसी सहमति से हल कर सकते हैं। हालांकि, जागरुकता की कमी के कारण ज्यादा लोग अभी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाह ने बताया कि यह अदालतें  देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला और चकराता में आयोजित की गईं। इसमें मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस आदि के  मुकदमों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया जाता है । उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले आपसी सहमति के सुलझाये जाते हैं ।

कुशवाह ने कहा कि लोक अदालत सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करते हैं।

बाइट- नेहा कुशवाहा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 

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